दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए बिल पास
लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों की पहचान कर इन्हें नियमित करने का बिल पारित हो गया।
दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए बिल पास |
इस दौरान विपक्षी ईंधन की बढ़ी कीमतों को लेकर हंगामा करते रहे। आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया। संक्षिप्त चर्चा के बाद निचले सदन द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया।
पुरी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को राहत देना है जो पिछली सरकारों द्वारा इस मुद्दे पर वर्षो से उपेक्षित थे। सरकार ने 8 फरवरी को राज्यसभा में विधेयक पेश किया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को बदलना था।
अध्यादेश को 30 दिसंबर, 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकृति दी थी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 में संशोधन को अनुमति मिली थी। 2011 का अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 तक वैध था। अध्यादेश को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। 2011 के अधिनियम में 31 मार्च, 2002 तक राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए प्रावधान किया गया था।
अध्यादेश में यह संशोधन किया गया है कि अनाधिकृत कालोनियों को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता विनियम, 2019) के अनुसार नियमितीकरण के लिए पहचाना जाएगा।
इसलिए, 1 जून, 2014 को अस्तित्व में मौजूद और 1 जनवरी, 2015 तक 50 प्रतिशत विकास वाले अनाधिकृत कॉलोनी नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।
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