राकेश अस्थाना के खिलाफ मुकदमा चलाने संबंधी याचिका खारिज

Last Updated 09 Feb 2021 05:03:08 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के वर्तमान महानिदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा चलाये जाने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी।


उच्चतम न्यायालय

न्यायमूर्ति नागेर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मोहित धवन को उचित जगह अपनी फरियाद लेकर जाने की अनुमति दे दी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुशील टेकरीवाल ने अदालत से सुनवाई के दौरान कहा कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केविएटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ता के अनुरोध का विरोध किया।

याचिकाकर्ता चंडीगढ़ के एक दंत चिकित्सक हैं और राकेश अस्थाना एक हाई प्रोफ़ाइल नौकरशाह, जो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।  वह पूर्व में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं।

वार्ता
नयी दिल्ली


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