नए तौर-तरीकों से सोमवार से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र

Last Updated 14 Sep 2020 12:32:49 AM IST

सोमवार से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़ा है।


नए तौर-तरीकों से आज शुरू होगा संसद का मानसून सत्र

पहली बार लोकसभा के कुछ सदस्य राज्यसभा में और राज्यसभा के कुछ सदस्य लोकसभा में बैठेंगे। इस बार सौ प्रतिशत कामकाज पेपरलेस होगा और सदस्यों की हाजिरी भी मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी। इस बार कुल 34 विधेयक पारित करने के लिए लगाए गए हैं, जिनमें 11 अध्यादेश और 12 नए विधेयक पारित किए जाएंगे। कुछ ऐसे हैं, जो दोनों में से किसी एक सदन से  पारित हो चुके हैं।
इस बार का मानसून सत्र कोरोना काल में हो रहा है । इसलिए स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन होगा। संसद में आने वाले हर एक शख्स का 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। संसद भवन परिसर में प्रवेश केवल सांसदों, लोकसभा व राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों, सुरक्षाबलों और सीमित संख्या में पत्रकारों को दिया जाएगा। इस बार सांसदों के निजी सचिव और निजी सहायक को भी परिसर में आने की अनुमति नहीं है। संसद भवन परिसर में पत्रकारों और कैमरामैनों की चहल-पहल नहीं दिखाई देगी। इस बार सीमित संख्या में मीडिया को एंट्री दी गई है। संसद भवन परिसर में केवल एएनआई, दूरदर्शन, लोकसभा और राज्यसभा के कैमरे को अनुमति मिलेगी।

पत्रकारों की केंद्रीय कक्ष की सुविधा भी इस सत्र के लिए स्थगित की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक-दूसरे के सामने बैठेंगे। लोकसभा में 257 और लोकसभा की गैलरी में 172 एवं राज्यसभा में 7 एवं राज्यसभा की गैलरी में 51 सदस्य बैठेंगे। इस बार कुल 34 विधेयक पास कराने की योजना है। इनमें से 23 नए हैं। 23 में से 11 अध्यादेश है, जिन्हें विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा और 12 बिल्कुल नए विधेयक हैं। जो 11 अध्यादेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किए, उनमें बैंकिंग, किसानों की सुविधा और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती वाला प्रमुख है। 5 विधेयक ऐसे हैं, जिन्हें लोकसभा में पेश किया जा चुका है और उन्हें किसी स्थायी समिति को नहीं भेजा गया। तीन विधेयक ऐसे हैं, जिन्हें लोकसभा में पेश किया गया है, लेकिन किसी समिति को नहीं सौंपा गया है। 2 विधेयक ऐसे हैं, जिन्हें राज्यसभा पास कर चुकी है और वह लोकसभा में लंबित हैं। एक बिल राज्यसभा से पारित तो है, पर किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं है।


सहारा न्यूज ब्यूरो/रोशन
नई दिल्ली


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