DL, परमिट, फिटनेस व रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ी
कोरोना के कहर के बीच वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों के लिए फिर एक बार राहत की खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन आदि की समाप्त हो रही वैधता को 31 दिसम्बर तक वैध रखा जाएगा।
DL, परमिट, फिटनेस व रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ी |
इस दौरान एक फरवरी से 31 दिसम्बर के बीच इन दस्तावेजों के समाप्त होने के बावजूद उसे वैध माना जाएगा। इस मामले में जुर्माना और चालान की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों के परिवहन सचिव/आयुक्तों और पुलिस महानिदेशकों को परामर्श पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना के कारण कठिनाइयों का दौर चल रहा है। सामाजिक दूरी की अनिवार्यता भी बनाए रखना भी जरूरी है।
लिहाजा, वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को राहत देने के लिए एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन आदि सभी परिवहन संबंधित दस्तावेजों की समाप्त हो रही वैधता को 31 दिसम्बर 2020 वैध किया गया है। इससे पहले लॉकडाउन के कारण 30 मार्च को मंत्रालय ने परामर्श पत्र जारी कर इसे 30 जून तक मान्य किया था। लेकिन कोरोना का कहर कम होने के बजाय बढ़ता ही चला गया है। लिहाजा, फिर भी मंत्रालय ने 9 जून को फिर परामर्श पत्र जारी कर यह अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ाई थी। अब भी कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में मंत्रालय ने इसकी मान्यता को 30 दिसम्बर तक बढ़ाने का आज परामर्श पत्र राज्य सरकारों को जारी किया है।
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