यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न के मामले में ब्रजेश ठाकुर, 11 अन्य को ताउम्र कैद

Last Updated 12 Feb 2020 06:20:37 AM IST

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक आश्रयगृह में कई लड़कियों के यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न के मामले में ब्रजेश ठाकुर को अंतिम सांस तक कारावास में रखने की सजा सुनाई।


ब्रजेश ठाकुर (फाइल फोटो)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने मामले में 11 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने ठाकुर को 20 जनवरी को पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की संबंधित धाराओं के तहत बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया था।

अदालत ने ठाकुर को धारा 120बी,  324, 323, उकसाने, पॉक्सो कानून की धारा 21 और किशोर न्याय कानून की धारा 75 के तहत भी दोषी ठहराया है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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