शाहीन बाग: SC बोला- प्रदर्शन करने का अधिकार, सड़क बंद नहीं कर सकते

Last Updated 10 Feb 2020 12:55:56 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे लोग सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर दूसरों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते।


न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने शाहीनबाग से इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दायर याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केन्द्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटस जारी किए।      

पीठ ने कहा, ‘‘एक कानून है और इसके खिलाफ लोग हैं। मामला कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वे विरोध करने के हकदार हैं।’’     

कोर्ट ने कहा, ‘‘आप सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। इस तरह के क्षेत्र में अनिश्चितकाल के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता। यदि आप विरोध करना चाहते हैं, तो ऐसा एक निर्धारित स्थान पर होना चाहिए।’’     

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शाहीनबाग में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है लेकिन यह दूसरे लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकता।     

पीठ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बगैर इस मामले में कोई निर्देश नहीं देगी। पीठ ने इसके साथ ही इस मामले को 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया।      

इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि यह प्रकरण विरोध के अधिकार की सीमा के बारे में है।     

पीठ ने जानना चाहा, ‘‘क्या सरकार की ओर से कोई मौजूद है। हम इसमें नोटिस जारी करेंगे।’’    

मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता और भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग के अधिवक्ता शशांक देव सुधि ने पीठ से इस मामले में अंतरिम निर्देश देने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा एकपक्षीय नहीं हो सकता।’’    

अधिवक्ता महमूद प्राचा ने पीठ से कहा कि वह भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं।     

पीठ ने कहा, ‘‘आप जो उचित समझें, करें।’’    

सुनवाई के अंतिम क्षणों में जब सुधि ने इस मामले में कुछ निर्देश देने की मांग पर जोर देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर अवरोध की वजह से जनता को असुविधा हो रही है तो पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘यदि आपने 50 से ज्यादा दिन इंतजार किया है तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए।’’

गौरतलब है कि शाहीन बाग में पिछले करीब दो महीने से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है जिसे लेकर नोएडा कालिंदी कुंज का मार्ग अवरुद्ध पड़ा है और यात्रियों को प्रतिदिन भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।   

भाषा
नयी दिल्ली


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