दो हथियार रख सकेंगे लोग

Last Updated 25 Dec 2019 08:01:49 AM IST

कैबिटन ने शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक में लोगों को दो हथियार रखने की अनुमति होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो)

कैबिनेट ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधनों को कायरेत्तर मंजूरी दी है। यह अवैध हथियारों एवं इसके व्यापार और इसके विनिर्माण से संभावित अपराधियों को रोकेगा, लाइसेंस के प्रावधान सुचारू होंगे तथा आज की सुरक्षा जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
इससे अवैध हथियारों के गैर-कानूनी व्यापार की घटनाओं से प्रभावित तरीके से निपटा जा सकेगा। इसके साथ ही कानून का पालन करने वाले लाइसेंस धारकों को शस्त्र लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की सुविधा मिलेगी। शस्त्र कानून में मंजूर किए गए संशोधन इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस उपलब्ध कराने, लाइसेंस को लंबी वैधता अवधि देने और दंड के कठिन प्रावधानों का प्रस्ताव करते हुए हथियारों के अवैध कब्जे को रोकने के लिए कठोर नियामक व्यवस्था बनाने की दिशा में अगला कदम है।

बंगाल पूर्वी सीमांत नियामक में संशोधन को हरी झंडी :  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बंगाल पूर्वी सीमांत नियामक में संशोधन को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके माध्यम से नागरिकता संशोधन कानून के प्रावधानों से मणिपुर के मूल लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलावर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें बंगाल पूर्वी सीमांत नियामक (बीईएफआर), 1873 में संशोधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 372 की धारा (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी कानून की अनुकूलता (संशोधन) आदेश, 2019 को कायरेत्तर मंजूरी दी है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नयी दिल्ली


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