पाक नागरिक की याचिका पर फैसला टला
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने यहां सोमवार को फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस लिंक ट्रेन विस्फोट मामले में अपना फैसला टाल दिया।
पाक नागरिक की याचिका पर फैसला टला (file photo) |
इस विस्फोट में 68 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। एक पाकिस्तानी नागरिक ने सोमवार को मामले में नई याचिका दाखिल की, जिसके बाद अदालत ने फैसला टाल दिया। अब 14 मार्च को सुनवाई होगी। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील मोमिन मलिक के आवेदन पर एनआईए को नोटिस देकर जवाब मांगा। एडवोकेट मोमिन मलिक ने एप्लीकेशन में कहा कि वह पाकिस्तान के एक व्यक्तिकी गवाही कराना चाहते हैं। यह व्यक्तिइस हादसे का पीड़ित है। मोमिन ने कहा कि यह व्यक्तिइस मामले में कुछ अतिरिक्तसुबूत देना चाहता है। इस व्यक्तिके परिजन समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाके में मारे गए थे।
एनआईए की अदालत ने इस मामले में जनवरी 2014 में हिंदू नेता स्वामी असीमानंद और तीन अन्य आरोपियों कमल चौहान, राजिंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा के खिलाफ आरोप तय किए थे। सभी आरोपी एनआईए अदालत में मौजूद थे। 18 फरवरी 2007 को दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली इस ट्रेन में हरियाणा के पानीपत में विस्फोट हुआ था, जिसमें 68 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में 43 पाकिस्तानी, 10 भारतीय और 15 अज्ञात थे।
| Tweet |