उम्र के विवाद पर कोर्ट जा सकते हैं सेना प्रमुख
सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह अपनी उम्र के विवाद पर सशस्त्र बल ट्रिब्युनल में या उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं.
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बताया जाता है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा उनकी शिकायत खारिज किए जाने के बाद सेना प्रमुख के लिए ये विकल्प खुले हैं.
मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सेना प्रमुख को अगले साल 31 मई को अवकाश प्राप्त करना पड़ेगा. इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने 21 जुलाई को स्पष्ट किया था कि आर्मी चीफ की जन्मतिथि 10 मई, 1950 ही मानी जाएगी.
इसके बाद जनरल सिंह ने रक्षा मंत्री एके एंटनी के समक्ष वैधानिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जन्मतिथि 10 मई 1951 मानने की अपील की थी. जनरल सिंह रक्षा मंत्री के समक्ष वैधानिक शिकायत दर्ज कराने वाले पहले आर्मी चीफ हैं.
उल्लेखनीय है कि सशस्त्र बल ट्रिब्युनल का दर्जा हाईकोर्ट के बराबर है. दूसरा विकल्प यह है कि वे समय से पहले इस्तीफा दे सकते हैं.
आधिकारिक दस्तावेज में जनरल सिंह के जन्म की दो तिथियां दर्ज हैं. रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को जनरल सिंह की उम्र संबंधी शिकायत को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आधिकारिक दस्तावेज में अपने जन्म वर्ष को 1950 से बढ़ाकर 1951 करने का अनुरोध किया था.एडज्यूटेंट जनरल की सेना मुख्यालय शाखा की सूची में उनकी जन्म तारीख 10 मई,1951 दर्ज है जबकि मिलिट्री सचिव की शाखा में 10 मई,1950 दर्ज है।
उम्र से जुड़े विवाद पर दोबारा अर्जी ठुकराए जाने से नाराज सेना के प्रमुख जनरल वीके सिंह कानूनी जानकारों से सलाह ले रहे हैं ताकि वह अपने रिकार्ड
को दुरुस्त कर सकें जिसमें उनका जन्म 1950 का बताया गया है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वह 31 मई 2012 को रिटायर हो जाएंगे.
जनरल का मानना है कि वह कार्यकाल के लिए नहीं सम्मान के लिए लड़ रहे है.
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