संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रमुख ने गाजा में इमारतों के व्यापक विनाश पर जताई चिंता
संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने इजरायली बलों द्वारा गाजा में नागरिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विनाश पर चिंता जताई है।
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मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उन्होंने इजरायली अधिकारियों को बता दिया है कि चौथे जिनेवा कन्वेंशन का अनुच्छेद 53 निजी व्यक्तियों की संपत्ति पर कब्जा या उसको नष्ट करने से रोकता है।
कथित तौर पर इज़रायली रक्षा बल (आईडीएफ) गाजा पट्टी में उन सभी इमारतों को नष्ट कर रहे हैं, जो इज़रायल-गाजा बाड़ के एक किलोमीटर के भीतर हैं। वे "बफर ज़ोन" बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र को साफ़ कर रहे हैं।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्क ने बयान में कहा कि संपत्ति का व्यापक विनाश, गैरकानूनी और मनमाने ढंग से किया गया है। यह चौथे जिनेवा कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन और युद्ध अपराध है।
उन्होंने कहा, "अक्टूबर 2023 के अंत से आईडीएफ ने उन क्षेत्रों में आवासीय भवनों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों सहित नागरिक और अन्य बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश और विध्वंस किया है, जहां लड़ाई नहीं हो रही है।"
संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रमुख ने कहा कि इज़रायल ने नागरिक बुनियादी ढांचे के इतने व्यापक विनाश के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया है।
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