कैलिफोर्निया के नागरिक अधिकार विभाग ने माना, जाति हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग नहीं

Last Updated 07 Feb 2024 10:25:45 AM IST

कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग ने 2020 की शिकायत में संशोधन किया है और कहा है कि जाति और जाति-आधारित भेदभाव हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसे अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की जीत के रूप में देखा जा रहा है।


कैलिफोर्निया के नागरिक अधिकार विभाग ने माना, जाति हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग नहीं

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि विभाग ने स्वेच्छा से सिस्को सिस्टम्स के खिलाफ अपनी शिकायत में संशोधन करने के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में एक प्रस्ताव दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिलिकॉन वैली टेक दिग्गजों के बीच जातिगत भेदभाव हुआ था।

शिकायत में संशोधन करते हुए उस गलत और असंवैधानिक दावे को हटा दिया गया है कि जाति और जाति भेदभाव हिंदू धार्मिक शिक्षाओं और प्रथाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है।

एचएएफ के प्रबंध निदेशक समीर कालरा ने कहा, “हमारा मानना है कि यह हिंदू अमेरिकियों के प्रथम संशोधन धार्मिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि हमने अपने हस्तक्षेप प्रस्ताव में तर्क दिया था, कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग को संवैधानिक रूप से हिंदू धर्म या किसी भी धर्म को परिभाषित करने से प्रतिबंधित किया गया है।"

हालाँकि, वाशिंगटन स्थित हिंदू वकालत समूह ने कहा कि शिकायत में कई समस्याग्रस्त बयान और उद्धरण बने हुए हैं।

इसमें सबसे प्रमुख है अमेरिका में जातिगत भेदभाव के कथित उच्च प्रसार पर एक्टिविस्ट ग्रुप इक्वेलिटी लैब्स के मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण और सांख्यिकीय रूप से अमान्य सर्वेक्षण पर निर्भरता।

इसके अलावा, एचएएफ ने दावा किया कि सर्वेक्षण पर विशेष रूप से कार्नेगी एंडोमेंट, पेन और जॉन्स हॉपकिन्स के अकादमिक शोधकर्ताओं द्वारा सवाल उठाया गया है, जिनके काम में पाया गया कि अमेरिका में जाति भेदभाव वास्तव में बहुत दुर्लभ था।

एचएएफ के अनुसार, सीआरडी (कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग) दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के बारे में कई "झूठे और ज़ेनोफोबिक" दावों के साथ-साथ इस संदिग्ध निहितार्थ के आधार पर अपना मामला आगे बढ़ा रहा है कि भारत में जाति भेदभाव त्वचा के रंग से जुड़ा हुआ है।

इसमें कहा गया है कि यह अमेरिका में त्वचा के रंग पर आधारित नस्लवाद के साथ सीधी समानताएं खींचने का एक स्पष्ट प्रयास है।

बयान में कहा गया है: "सीआरडी इस बात पर लगातार ज़ोर दे रहा है कि सिस्को सिस्टम्स में वादी ने जो अनुभव किया उसकी प्रकृति के बारे में केवल प्रतितथ्यात्मक बयान के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जैसा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अदालती दस्तावेज़ों से प्रमाणित है जो सीआरडी द्वारा अक्टूबर 2020 में अपना मूल मामला दायर करने के बाद से दायर किए गए हैं।

भारतीय मूल के दो सिस्को इंजीनियरों - सुंदर अय्यर और रमाना कोम्पेला - पर सीआरडी के मुकदमे में 2020 में जाति के आधार पर एक कर्मचारी के साथ भेदभाव करने और उसे परेशान करने का आरोप लगाया गया था।

पिछले साल, सीआरडी ने स्वेच्छा से अय्यर और कोम्पेला के खिलाफ जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाले अपने मामले को खारिज कर दिया था, जबकि तकनीकी दिग्गज सिस्को के खिलाफ अपने मुकदमे को अभी भी जारी रखा था।

आईएएनएस
न्यूयॉर्क


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