18 में नहीं, 21 में हो लड़कियों का विवाह!

मद्रास हाई कोर्ट ने रखा प्रस्ताव, 18 के बजाय 21 में हो लड़कियों का विवाह!

बाल विवाह निरोधक ऐक्ट में संशोधन के लिए सुझाव आने पर कोर्ट ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने पर विचार किया है. गौरतलब है कि हिंदू लॉ 21 वर्ष में लड़कों को शादी के लायक मानता है.

 
 
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