18 में नहीं, 21 में हो लड़कियों का विवाह!

मद्रास हाई कोर्ट ने रखा प्रस्ताव, 18 के बजाय 21 में हो लड़कियों का विवाह!

अदालत ने यह टिप्पणी भारतीय वयस्कता कानून 1875 और बाल विवाह प्रतिबंध कानून में कुछ संशोधन का सुझाव देते हुए की ताकि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु के मुद्दे का समाधान निकाला जा सके.

 
 
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