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- 18 में नहीं, 21 में हो लड़कियों का विवाह!
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की जरूरत है. लड़कियां 18 वर्ष की उम्र में स्कूटर चलाने और नौकरी करने के लिए फिट हो सकती हैं, लेकिन शादी करने के लिए परिपक्व नहीं होतीं.
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