18 में नहीं, 21 में हो लड़कियों का विवाह!

मद्रास हाई कोर्ट ने रखा प्रस्ताव, 18 के बजाय 21 में हो लड़कियों का विवाह!

न्यायाधीशों ने ध्यान दिलाया कि हाई कोर्ट में उन लड़कियों की पेशी से संबंधित दर्ज होने वाले मामलों की संख्या बढ़ रही है जो 18 वर्ष की होने पर लड़के के साथ भाग गई. इसमें कहा गया कि कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा परिवार से चला जाए और उनकी अनुपस्थिति में शादी कर ले. पीठ ने आर त्यागराजन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए यह टिप्पणी की.

 
 
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