Mumbai Drug Case: आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा
मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान और निर्माता गौरी के बेटे आर्यन खान की एनसीबी हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
आर्यन खान (फाइल फोटो) |
इसके अलावा, अदालत ने दो सह-आरोपियों मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेट को भी 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया, जिन्हें आर्यन के साथ गिरफ्तार किया गया था।
एनसीबी के वकीलों और तीनों आरोपियों के वकीलों के बीच कई घंटों की बहस के बाद अदालत ने जमानत के लिए बाद की याचिका को खारिज कर दिया और तीनों को और तीन दिनों के लिए एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।
उनकी एक दिन की रिमांड रविवार को खत्म होने के बाद तीनों को अदालत में पेश किया गया।
जमानत के लिए बहस करते हुए, अधिवक्ता सतीश मानशिंदे ने कहा कि उनके मुवक्किल आर्यन खान को कुछ सोशल मीडिया चैट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, उन्हें पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया था और उनके पास कोई टिकट नहीं था, कोई बोर्डिग पास नहीं था, कोई सीट या केबिन नहीं था और उनके पास कोई ड्रग्स भी नहीं मिला है।
एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना ने दलील दी कि आर्यन खान को अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर स्थित क्रूजर पर छापेमारी के दौरान उनके पास से पाए गए विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों और 1,33,000 रुपये के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।
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