CBSE Exam : खाद्य पदार्थ व आभूषण को भी माना जाएगा अनफेयर मीन्स
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के पास परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामान पाए जाने पर उसे नकल करने के साधन (अनफेयर मीन्स) की तरह संज्ञान में लिया जाएगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड |
इस अधिसूचना के मुताबिक हाल में ही हुई बोर्ड की परीक्षा समिति की बैठक में अनफेयर मीन्स उपनियमों में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों के मुताबिक परीक्षा के दौरान प्रतिबंधित सामान जैसे खाद्य पदार्थ, आभूषणों, स्टेशनरी आइटम, डिवाइस अन्य कोई भी सामान जो चाहे परीक्षा से संबंधित हों या न हों, को ‘अनफेयर मीन्स’ माना जाएगा। इससे पहले परीक्षा कक्ष में छात्र के पास पेपर, बुक, नोट्स, कैलकुलेटर, कम्यूनिकेशन डिवाइस और पेपर से संबंधित अन्य सामग्रियों के होने को ही ‘अनफेयर मीन्स’ माना जाता था।
बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ संयम भारद्वाज की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा कक्ष में किसी अन्य परीक्षार्थी से संवाद या उसकी मदद करना, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट से प्रत्यक्ष या परोक्ष संवाद करना, जबरदस्ती परीक्षा कक्ष में घुसना या निकलना, परीक्षा में तैनात किसी भी कर्मी को धमकाने या डराने की कोशिश करना, परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा करना, उत्तर पुस्तिका के बजाय किसी अन्य जगह उत्तर लिखना, किसी भी इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करना या प्रयोग की कोशिश करना, आंसर बुक पर प्रिंट किसी भी सूचना को मिटाने या धूमिल करने, बोर्ड पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास, बोर्ड की ओर से निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन और उत्तर पुस्तिका पर गलत सूचना भरने को अनफेयर मीन्स की श्रेणी में माना जाएगा यानि नकल करने की तरह संज्ञान में लिया जाएगा।
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