GST वसूली शीघ्र शुरू करने के निर्देश

Last Updated 03 Jun 2024 12:00:12 PM IST

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी - CBIC) ने कहा है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त स्तर के अधिकारी मांग आदेश की तामील के लिए निर्धारित तीन महीने से पहले माल एवं सेवा कर (जीएसटी - GST) बकाया वसूलने के निर्देश जारी कर सकते हैं।


जीएसटी वसूली शीघ्र शुरू करने के निर्देश

यदि कोई कर देने योग्य व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम के तहत पारित आदेश में तय राशि का तीन महीने के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो कर अधिकारी इस अवधि की समाप्ति के बाद ही वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

हालांकि, असाधारण मामलों में जहां राजस्व के हित में ऐसा करना जरूरी है, लिखित में कारणों को दर्ज करने के बाद, कर देने योग्य व्यक्ति को तीन महीने से पहले राशि का भुगतान करने के लिए कह सकते हैं।

सीबीआईसी ने कहा कि उसके संज्ञान में लाया गया है कि कुछ क्षेत्रीय इकाइयां आदेश की तामील की तारीख से तीन महीने की तय अवधि से पहले ही वसूली शुरू कर रही हैं।

सीबीआईसी ने कहा, ‘इसलिए, क्षेत्रीय इकाइयों में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के लिए, बोर्ड ऐसे मामलों में पालन किए जाने वाले निर्देश जारी कर रहा है, जहां राजस्व के हित में आदेश की तामील की तिथि से तीन महीने से पहले वसूली शुरू करना जरूरी है।’

आमतौर पर, वसूली की कार्यवाही केंद्रीय कर के क्षेत्राधिकार वाले उप या सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है।

सीबीआईसी ने कहा कि जिन मामलों में जल्दी वसूली जरूरी समझी जा रही है, वहां क्षेत्राधिकार वाले उप या सहायक आयुक्त को मामले को क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त या केंद्रीय कर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही उन्हें जल्दी वसूली के कारणों को बताना होगा।

भाषा
नई दिल्ली


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