ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 2 के खिलाफ शिकायत दर्ज की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड से जुड़े 3,269.42 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय संलिप्तता के लिए दो लोगों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) |
आरोपी की पहचान अशोक कुमार गोयल और देवकी नंदन गर्ग के रूप में हुई है, दोनों एंट्री ऑपरेटर, शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और उसके निदेशकों को उनके निपटान के तहत शेल कंपनियों के माध्यम से अपने ऋणों के साइफन में सहायता करते हैं।
ईडी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के लिए मेसर्स शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है।
जांच एजेंसी ने कहा, "जांच से पता चला है कि केवल कृष्ण कुमार, सीएमडी, शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (एसबीएफएल), रमन भूरिया, सीए, देवकी नंदन गर्ग और अशोक कुमार गोयल ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले 10 बैंकों के संघ को धोखा देने की साजिश रची थी।"
ईडी के अनुसार, दोनों वास्तविक व्यापारिक लेनदेन के बिना शक्ति भोग को नकली बिल उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
एक अधिकारी ने कहा, "इन फर्जी बिलों ने एसबीएफएल के बढ़े हुए स्टॉक, टर्नओवर और खरीद/बिक्री की सुविधा प्रदान की, ताकि इस तरह से बढ़ी हुई वित्तीय रिपोर्टों के आधार पर कंसोर्टियम बैंकों से बढ़ी हुई क्रेडिट सुविधाओं को सुरक्षित किया जा सके।"
जांच में पता चला कि देवकी नंदन गर्ग और अशोक कुमार गोयल भी अपराध की आय के लाभार्थी थे।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 5(1) के तहत अब तक शक्ति भोग समूह की कंपनियों और उनके निदेशकों/प्रमोटरों, रमन भूरिया, सीए और उनकी पत्नी उषा भूरिया के स्वामित्व के तहत 98.31 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
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