जीएसटी में राहत

Last Updated 24 Jun 2024 01:35:12 PM IST

जीएसटी परिषद की बैठक में शनिवार को कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।


जीएसटी में राहत

मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद जीएसटी परिषद की इस पहली बैठक में रेलवे प्लेटफार्म टिकट, विश्राम कक्ष और प्रतीक्षालय सुविधाओं को जीएसटी मुक्त करने के महत्त्वपूर्ण फैसले के साथ ही सभी तरह के दूध के डिब्बों पर 12 फीसद की एक समान जीएसटी दर रखने का प्रस्ताव किया गया।

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अनुपालन बोझ कम करने और करदाताओं को राहत देने की गरज से भी कई सिफारिश की गई। कोशिश है कि कारोबारी सुगमता के लिए व्यवसायों के लिए प्रक्रियात्मक जटिलताएं कम की जाएं।

परिषद ने जीएसटी पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमीट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण के चरणबद्ध रोलआउट की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी रिमांड नोटिस पर ब्याज जुर्माना माफी की भी सिफारिश है।

यह धारा उन मामलों से संबंधित है जिनमें धोखाधड़ी, दमन या गलतबयानी शामिल नहीं हैं। जो करदाता 31 मार्च, 2025 तक नोटिस में मांगी गई पूरी कर राशि का भुगतान करते हैं, उन्हें इस छूट से लाभ होगा।

किसी चालान या डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने संबंधी मंजूरी भी दी जा रही है। छोटे करदाताओं को भी इस रूप में राहत मिलने वाली है कि वित्त वर्ष 2024-25 और उसके बाद के वर्षो के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 20 अप्रैल से बढ़ा कर 30 जून की जाएगी।

परिषद ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 फीसद की एक समान जीएसटी दर लागू होगी। दूध के सभी डिब्बों पर उनकी सामग्री (स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम) की परवाह किए बिना एक समान दर 12 फीसद की सिफारिश की गई है।

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों की अरसे से मांग को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के कार्टन बक्सों और नालीदार व गैर-नालीदार कागज या पेपरबोर्ड, दोनों से बने उत्पादों के लिए 12 फीसद जीएसटी का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के तहत लाने की सरकार की मंशा भी दोहराई। दरअसल, सिफारिशों में कारोबारी सुगमता को ध्यान में रखा गया है। 



Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment