Female wrestler sexual harassment case: दिल्ली की विशेष अदालत ने किए आरोप तय, Brij Bhushan Sharan Singh से पूछा- क्या आप अपनी गलती मानते हैं?
राजधानी की एक विशेष अदालत ने पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ आरोप तए किए हैं।
![]() बृज भूषण शरण सिंह |
यह आरोप यौन उत्पीड़न, धमकी देने एवं महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने सहित सात अपराधों के लिए तय किए गए हैं।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बृज भूषण से कहा कि आपके खिलाफ सात धाराओं में आरोप लगे हैं। क्या आप अपनी गलती मानते हैं।
बृज भूषण ने जवाब दिया कि जब मैं दोषी नहीं हूं तो अपराध क्यों स्वीकार करूं। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने की मांग की। मजिस्ट्रेट ने इसके बाद गवाही के लिए तारीख तय कर दी।
बृज भूषण ने सुनवाई के दौरान आरोपपत्र के साथ सीडीआर व उनके विदेश दौरे के दौरान के रिकार्ड दिलवाने का आग्रह किया। उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल विदेश में उस होटल में रुके ही नहीं थे, जहां खिलाड़ी रुके थे।
मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया और सुनवाई 1 जून के लिए तय कर दी। मजिस्ट्रेट ने इस मामले में सह आरोपी डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी धमकी देने को लेकर आरोप तय किया है।
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