UP Assembly Winter Session 2023: यूपी विधानमंडल के सत्र की शुरुआत आज से, पेश होगा अनुपूरक बजट
यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होगा। वर्ष 2023 में यह विधानमंडल का तीसरा और अठारहवीं विधान सभा का छठवां सत्र होगा।
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इस सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। सत्र की शुरूआत से पहले सीएम योगी ने कहा कि अनुपूरक बजट के साथ ही विधायी कार्य जो लंबित है वो पूरे होंगे...
#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "इस शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट के साथ ही विधायी कार्य जो लंबित है वो पूरे होंगे...मेरी सभी से अपील है कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश में वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की… pic.twitter.com/PcdmzwWkL7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2023
मानसून सत्र के पहले दिन विधान सभा की कार्यवाही पूर्व मंत्री व लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक आशुतोष टंडन ‘गोपाल’ व अन्य पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद स्थगित कर दी जाएगी। बुधवार दोपहर 12.20 बजे राज्य सरकार दोनों सदनों में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। विभिन्न अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयकों समेत कुछ अन्य विधेयकों को पारित कराएगी। शीतकालीन सत्र हंगामेंदार होने के आसार हैं।
सत्र के दौरान विपक्ष जातिवार जनगणना, कानून व्यवस्था, निराश्रित पशुओं व किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की भरपूर कोशिश करेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदन की कार्यवाही के निर्बाध संचालन हेतु सभी दलों के सहयोग से सदन में सकारात्मक वातावरण बनेगा।
महाना ने कहा कि आज सदन की जिस नियमावली को जारी किया गया वह सभी की सहमति से बनी है। हम सभी इसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र के सुचारु संचालन में सत्ता पक्ष के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि सदन जनाकांक्षाओं को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
सत्र के दौरान सरकार उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2023, उप्र माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2023, उप्र निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश 2023, उप्र राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2023 के प्रतिस्थानी विधेयकों को पारित कराएगी। कुछ अन्य विधेयक भी पारित कराए जा सकते हैं।
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