UP Assembly Recruitment case : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज की याचिका
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में हाल में की गयी कर्मचारियों की भर्ती मामले (UP assembly recruitment case) की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने के उसके आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
विधान परिषद की ओर से विशेष वकील के रूप में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने लखनऊ पीठ को बताया, ‘‘हम पूरी सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं लेकिन हम सीबीआई जांच का सामना नहीं करना चाहते...।’’
न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने वकील आकांक्षा दुबे के माध्यम से दायर पुनर्विचार याचिका पर आदेश पारित किया।
पीठ ने राज्य के इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया कि सीबीआई के बजाय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच का आदेश दिया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि वह याचिका खारिज करने के संबंध में विस्तृत कारण बाद में बताएगी।
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