माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल को मिली 4 साल की सजा, सांसदी पर संकट
गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और भाई अफजाल अंसारी को अपहरण और हत्या के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए मुख्तार को 10 साल और अफजाल को 2 साल की सजा सुनाई है।
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गैगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और भाई अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से लोकसभा सांसद है को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। वहीं मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अफजाल अंसारी को हिरासत में ले लिया इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार पर कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अफजाल अंसारी पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद BSP सांसद अफजाल अंसारी की सांसदी जाने का खतरा मंडराने लगा है। कोर्ट ने यह सजा 16 साल पुराने के मामले में सुनाई है।
गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण व हत्या कांड मामले में आरोपी थे अंसारी ब्रदर्स।
MPP-MLS कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और उनको सजा का ऐलान किया। 10 साल की सजा के साथ मुख्तार पर 5 लाख का जु्र्माना भी लगाया है।
29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने उस समय के विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी पर 400 राउंड गोलियां बरसाई। इस हमले में AK-47 का उपयोग किया गया था। 22 गोलियां लगने से कृष्णानंद राय की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस दौरान उनके ऊपर 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी।
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