Sandeshkhali Case: CBI ने दो FIR में शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप किए शामिल

Last Updated 09 Mar 2024 01:09:09 PM IST

पश्चिम बंगाल में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले की जांच कर रही सीबीआई ने अब शेख शाहजहां के खिलाफ दो एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत "हत्या के प्रयास" के आरोप भी शामिल कर दिए हैं।


Sandeshkhali Case

निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां पांच जनवरी को संदेशखाली में हुए हमले का आरोपी मास्टरमाइंड है।

सीबीआई ने पांच जनवरी को ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हुए हमलों के दो मामलों में कुल तीन एफआईआर दर्ज कर उत्तरी 24 परगना जिले के बशीरहाट सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया है।

तीन एफआईआर में से दो, शेख शाहजहां के खिलाफ संदेशखाली में उनके आवास के सामने हुए हमले के संबंध में हैं। सूत्रों ने बताया कि हत्या के प्रयास के आरोप इन दो एफआईआर में शामिल किए गए हैं।

तीसरी एफआईआर उत्तर 24 परगना जिले के बोनगांव के एक अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या के खिलाफ है, जो करोड़ों रुपये के पीडीएस मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

पांच जनवरी की रात, जब ईडी के अधिकारी आध्या को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तो उसके समर्थकों ने ईडी के लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें उसे ले जाने से रोकने का प्रयास भी किया।

सूत्रों ने कहा कि शुरुआत में शेख शाहजहां के खिलाफ दो एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप शामिल नहीं थे। लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में ईडी के उप निदेशक जी वरिल के मामले में सीबीआई अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद एफआईआर में शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप जोड़े गए।

गौरतलब है कि जी वरिल ने ही पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रारंभिक शिकायत दर्ज कराई थी।

 

आईएएनएस
कोलकाता


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment