कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता में भाजपा को धरना प्रदर्शन की अनुमति दी

Last Updated 27 Feb 2024 07:25:32 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल भाजपा को संदेशखाली मुद्दे को लेकर कोलकाता में धरना प्रदर्शन करने की सशर्त मंजूरी दी।


कलकत्ता हाईकोर्ट

पुलिस ने मध्य कोलकाता में 27 से 29 फरवरी तक रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल-न्यायाधीश पीठ का दरवाजा खटखटाया।

एकल-न्यायाधीश पीठ ने मंगलवार को भाजपा को तीन दिन की जगह दो दिन रैली करने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति चंदा ने कहा कि रैली प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच अधिकतम 140 आंदोलनकारियों की उपस्थिति के साथ आयोजित की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति चंदा ने आंदोलन स्थल पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। भाजपा नेतृत्व की योजना संदेशखाली में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के एक वर्ग को धरना प्रदर्शन मंच पर लाने की थी।

पुलिस ने इससे इनकार किया कि प्रस्तावित विरोध स्थल पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

भाजपा ने इस मामले में एक जवाबी तर्क दिया कि पुलिस की अनुमति से इनकार करना मनमाना था क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महीने की शुरुआत में उसी स्थान पर दो दिवसीय धरने पर बैठी थीं, जबकि कोलकाता पुलिस ने इसके लिए व्यवस्था की थी।

आखिरकार, सोमवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने अनुमति के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था।

आईएएनएस
कोलकाता


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