महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की 4.20 करोड़ की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देखमुख और अन्य के खिलाफ धनशोधन के एक मामले के संबंध में चार करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अनिल देशमुख की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क (फाइल फोटो) |
उन्होंने कहा कि धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्की के प्रारंभिक आदेश जारी किये गए हैं। ईडी द्वारा पूछताछ के लिये भेजे गए कम के कम तीन समन के बावजूद
देशमुख (72) जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी समन किया था लेकिन उन्होंने भी बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया। ये समन महाराष्ट्र पुलिस से संबंधित 100 करोड़ रुपये के कथित घूस-सह-वसूली मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में जारी किए गए थे। इसी मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है तथा उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई को उनके वकील ने अनुचित करार दिया था। पूर्व मंत्री ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर ईडी द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण की मांग की है।
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