गुजरात हाईकोर्ट की सलाह के बाद, गुजरात के 20 शहरों में 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू
महामारी के प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए गुजरात में 3-4 दिनों के लिए लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने की गुजरात हाईकोर्ट की सलाह के बाद, गुजरात सरकार ने घोषणा कर कहा कि रात के कर्फ्यू को 20 अन्य शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक लगाया जाएगा।
गुजरात के 20 शहरों में रात का कर्फ्यू |
गुजरात के चार प्रमुख शहरों में रात का कर्फ्यू पहले से ही लगा हुआ है। विशेष रूप से राज्य की वित्तीय राजधानी, अहमदाबाद और डायमंड सिटी सूरत में कोरोनवायरस मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहां तक कि गुजरात उच्च न्यायालय ने भी सरकार को सप्ताहांत पर 3-4 दिन का लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने की सलाह दी। यहां मंगलवार को कोरोना के 3,280 मामले सामने आए थे।
सरकार ने 30 अप्रैल तक राजनीतिक या सामाजिक समारोहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 200 से घटाकर 100 कर दी है। अन्य सभाओं को भी अधिकतम पचास तक सीमित कर दिया गया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार की देर शाम एक उच्चस्तरीय कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जहां रात में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया।
रूपाणी ने कहा, "उच्च न्यायालय ने कुछ सुझाव दिए और हमने इस पर फैसला किया है। इससे पहले हमने राज्य के चार प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगा दिया था। अब हमने 20 अन्य शहरों में भी कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।"
सीएम ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार गुजरात में चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम भेजेगी, जो राज्य सरकार को मामलों में वृद्धि की जांच करने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगी।
अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट के अलावा जहां रात का कर्फ्यू लागू है, वे शहर जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, गांधीनगर, आनंद, नडियाद, मेहसाणा, मोरबी, दाहोद, पाटन, गोधरा, भुज, गांधीधाम, भरूच, सुरेंद्रनगर और अमरेली शामिल हैं।
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