हरियाणा : निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75 फीसद आरक्षण

Last Updated 06 Nov 2020 05:26:16 AM IST

हरियाणा विधानसभा सत्र में बृहस्पतिवार को तीन विधेयक पारित किये गए, जिनमें हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020, पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 व हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक 2020 शामिल हैं।


हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

निजी क्षेत्र में 75 फीसद आरक्षण संबंधी विधेयक के पास होने पर जजपा के वरिष्ठ नेता एवं उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है। अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसद हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल भावुक करने वाला है।

ये विधेयक पास होने से राज्य में चल रही कम्पनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म पर ये लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा के डोमिसाइल धारक लोगों को इसका फायदा मिलेगा और 50 हजार रुपए मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर ही ये कानून लागू होगा। सभी कम्पनियों आदि को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कर बताना होगा कि उनके यहां 50 हजार तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग काम कर रहे हैं। ये डाटा अपलोड करने तक कम्पनियां नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकती। कम्पनी मालिक चाहे तो एक जिले से 10 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकते हैं।

सहारा न्यूज ब्यूरो
चंडीगढ़


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