हरियाणा आने वाले उद्योगों को अब 20 साल तक मिलेगी बिजली शुल्क में छूट : दुष्यंत

Last Updated 04 Nov 2020 03:58:20 AM IST

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सूबे में अधिक से अधिक उद्योगों को आकषिर्त करने के लिए उन्हें हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्पलॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी-2020 के तहत 20 वर्ष तक बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी।


हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

पहले ये छूट केवल 10 वर्ष के लिए लागू थी। इसके अलावा उन उद्योगों को 48 हजार प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष सब्सिडी दी जाएगी, जो हरियाणा के व्यक्तियों को अपने उद्योग में रोजगार देंगे। ये सब्सिडी 7 वर्ष तक रहेगी।

दुष्यंत ने बताया कि ‘स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स’ की एवज में अधिकतम 10 वर्ष के लिए 100 फीसद इंवेस्टमेंट सब्सिडी भी देकर निवेशकों को विशेष लाभ देने की दिशा में कदम उठाया है। धान की पराली व अन्य फसली अवशेषों के प्रबंधन के लिए लगाए जाने वाले उद्योगों के लिए भी इस पालिसी में विशेष छूट देने की योजना बनाई है, ताकि राज्य बिजली क्षेत्र में जहां आत्मनिर्भर बन सके, वहीं प्रदूषण से देश-प्रदेश को छुटकारा मिल सकेगा। एचईईपी का प्रारूप फाइनल कर लिया गया है, जल्द ही इसे राज्य में लागू कर देंगे।  उपमुख्यमंत्री मंगलवार को यहां हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्पलॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी-2020 से संबंधित आला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

दुष्यंत की मानें तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार की गई नई औद्योगिक नीति एचईईपी में जहां देश की 151 औद्योगिक एसोसिएशनों से सुझाव लिये गए हैं, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब व राजस्थान समेत अन्य राज्यों की औद्योगिक नीतियों का भी अध्ययन किया गया है, ताकि हरियाणा के लिए बनने वाली पॉलिसी सवरेत्कृष्ट बनाई जा सके। मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह व निदेशक साकेत कुमार, अतिरिक्त निदेशक वजीर सिंह, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादू समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सहारा न्यूज ब्यूरो
चंडीगढ़


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