Delhi HC का लोकसभा चुनावों के मद्देनजर CA की परीक्षा टालने से इनकार

Last Updated 08 Apr 2024 05:32:30 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है।


दिल्ली उच्च न्यायालय

सीए के 27 परीक्षार्थियों ने याचिका दायर कर चुनाव की तारीखों के साथ टकराव से बचने के लिए परीक्षा मई के बदले जून में कराने का प्रस्ताव दिया था।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई तार्किक चिंताओं के कारण परीक्षा को बाधित करने का कोई ठोस कारण नहीं पाया। परीक्षा में लगभग 4,26,000 उम्मीदवारों के शामिल होने का अनुमान है।

न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने 7 मई और 13 मई की विशिष्ट चुनाव तारीखों का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षा कार्यक्रम जानबूझकर इन तारीखों से अलग रखा गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप न हो।

इसके अलावा, अदालत ने उम्मीदवारों के मतदान अधिकारों में किसी भी बाधा को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों पर टिप्पणी की, और अंततः याचिका को 'योग्यता में कमी' का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पुनर्निर्धारण की व्यवहार्यता के खिलाफ तर्क दिया और बताया कि इससे परीक्षा समय सारिणी में व्यापक गड़बड़ी होगी।

यह आश्वासन भी दिया गया कि मतदान की तारीखों के साथ किसी भी टकराव से बचने के लिए परीक्षाएं सोच-समझकर निर्धारित की गईं।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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