Delhi Excise Policy Case : कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल 15 अप्रैल तक भेजा तिहाड़ जेल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की आज रिमांड खत्म होने के बाद अदालत ने सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल |
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल में अपना समय बिताने के लिए 3 किताबें - भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड - के लिए एक आवेदन दायर किया है।
कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी पहले से बढ़ाई गई ईडी की हिरासत समाप्त होने पर उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया।
सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता पेश हुए, जबकि ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने दलीलें दी। न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एएसजी राजू ने कहा कि हम रिमांड नहीं चाहते।
ईडी ने फिर कहा, "वह (केजरीवाल) सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोल-मोल जवाब दे रहे हैं।" एएसजी ने पिछली बार की तरह कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं।
एएसजी ने अदालत को बताया कि ईडी बाद में उनकी हिरासत मांग सकती है।
सुनवाई के बाद जज ने सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल ने हिरासत में रहने के दौरान विशेष आहार, दवाएं, किताबें और धार्मिक लॉकेट भी उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन दिया है।
आज केजरीवाल को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं किया।
ईडी ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल केवल अपना बचाव कर रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे।
ईडी का कहना है कि केजरीवाल पूछताछ में केवल अपने को बचाने के लिए जवाब दे रहे थे।
कथित शराब नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Case) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी ईडी हिरासत आज समाप्त हो रही थी।
इसी के चलते कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे। केजरीवाल हर सवाल पर कहते हैं कि पता नहीं।
कोर्ट ने ईडी की दलील सुनने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। केजरीवाल को जेल नम्बर 5 में रखा जा सकता है।
अदालत में केजरीवाल ने पत्नी सुनीता से मिलने की इजाजत भी मांगी। उन्होंने मंत्री आतिशी से भी मिलने की इजाजत मांगी।
कोर्ट में केजरीवाल ने बयान में कहा कि पीएम मोदी ठीक नहीं कर रहे हैं और जो हो रहा है वह देश के लिए ठीक नहीं है।
कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि किसी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं कहा, मुझ पर कोई आरोप भी नहीं है।
अरविंद केजरीवाल ने इसी बीच सुनीता केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज से भी कोर्ट में मुलाकात की।
केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल, आतिशी और सौरभ भारद्वाज से मिलने की भी अनुमति मांगी।
मुख्यमंत्री ने भगवत गीता और रामायण की बुक की मांग की।
कोर्ट से केजरीवाल ने दवा, सोशल डाइट और 3 किताबों की मांग की।
इससे पहले 28 मार्च को राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने "पर्याप्त कारण" बताते हुए उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी थी।
हालांकि, जज ने उन्हें अपने परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने की इजाजत दे दी।
जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री की सात दिन की और हिरासत मांगी थी। हालांकि, दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केजरीवाल की ईडी रिमांड को 1 अप्रैल तक चार दिनों के लिए बढ़ा दिया था।
जांच एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान अब तक एकत्र की गई सामग्री और दर्ज किए गए बयानों से उनका आमना-सामना कराना जरूरी है।
अदालत ने जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरोपियों से आगे की पूछताछ और आमना-सामना बिना किसी देरी के हो।
ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर पूछताछ करने के बाद सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
बता दें कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं।
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