Delhi excise policy case : केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में सुनवाई आज

Last Updated 28 Mar 2024 06:47:44 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में 28 मार्च को सुनवाई करेगा।


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

यह मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ है।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल के खिलाफ एक व्यक्ति सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं।

एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का भी अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा आएगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र भी टूट जाएगा।

उनके गिरफ्तारी के बाद उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री का पद खो दिया है। वे हिरासत में है, इसलिए उसने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम कर लिया है। इस तरह उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुख्यमंत्री बने रहें।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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