दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों से बैन हटा, अब नहीं देना होगा 20 हजार रुपये जुर्माना

Last Updated 29 Nov 2023 04:15:22 PM IST

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाले बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल हल्के मोटर वाहन या एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटा दिया गया है।


यह स्पष्टीकरण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) उप-समिति द्वारा मंगलवार को एक आदेश जारी करने के बाद आया है, जिसमें दिल्ली और इसके परिधीय क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत चरण-3 की कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

सीएक्यूएम द्वारा मौजूदा वायु गुणवत्ता स्थितियों के मद्देनजर लिये गये निर्णय से 2 नवंबर को जारी आदेश रद्द हो गया है।

उपायुक्त (प्रदूषण नियंत्रण विभाग) योगेश शर्मा द्वारा मंगलवार देर रात जारी आदेश में कहा गया है, “जीआरएपी के तहत कार्रवाई करने के लिए उप समिति ने दिनांक 28.11.2023 के अपने आदेश में जीआरएपी के चरण-3 के तहत कार्रवाई के लिए दिनांक 02.11.2023 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया है। हालाँकि, जीआरएपी के चरण 1 और 2 के तहत कार्रवाई लागू रहेगी।

“उपरोक्त के मद्देनजर, दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) के संचालन पर प्रतिबंध को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।"

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार सुबह 318 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment