सुप्रीम कोर्ट ने भारत-चीन सीमा पर झड़पों से नुकसान का ब्योरा मांगने वाली अर्जी खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को भारत-चीन सीमा पर झड़पों से लगे क्षेत्र के नुकसान के बारे में जानकारी देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट |
याचिकाकर्ता अभिजीत सराफ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि जून, 2020 में गालवान घाटी में झड़प हुई थी और संघर्ष के बाद भारत का आधिकारिक रुख यह था कि देश ने कोई क्षेत्र नहीं खोया। केंद्र सरकार ने कहा कि कोई चीनी आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन यह गलत जवाब था।
प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और एस. रवींद्र भट ने कहा कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और वकील से कहा कि यह राज्य की नीति से जुड़ा मामला है।
इस बात पर जोर देते हुए कि भारत-चीन सीमा पर झड़पों के मामले सरकार की जांच के लिए हैं, पीठ ने कहा, "क्षेत्र का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, चाहे दूसरी तरफ से अतिक्रमण हुआ या नहीं, यह राज्य का मामला है।"
याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि अदालत को केंद्र सरकार को क्षेत्र के नुकसान की सीमा के बारे में सही जानकारी देने का निर्देश जारी करना चाहिए।
याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि ये सीमा पर झड़पें, आक्रमण आदि सभी नीति के दायरे में हैं और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका से कोई लेना-देना नहीं है।
सरकार के इस रुख के संबंध में कि कोई क्षेत्र नहीं खोया, वकील ने तर्क दिया कि इसने जनता को गुमराह किया। हालांकि, पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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