दिल्ली हिंसा के आरोपियों को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पुलिस
उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोग मारे गए थे और 400 से ज्यादा घायल हुए थे।
हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी अपील में कहा है कि तीन छात्र, तन्हा, कलिता और नरवाल को जमानत देने वाले तीन फैसले बिना किसी आधार के हैं और आरोप पत्र (चार्जशीट) में एकत्रित और विस्तृत सबूतों की तुलना में सोशल मीडिया नैरेटिव पर आधारित प्रतीत होते हैं।
पुलिस की दलील में कहा गया है, दुर्भाग्य से रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और विस्तृत मौखिक और लिखित प्रस्तुतीकरण के विपरीत, हाईकोर्ट ने पूर्व-कल्पित और पूरी तरह से गलत भ्रम पर मामले को हाथ में लिया है।
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