निजी अस्पतालों की फीस की सीमा करें तय
कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों द्वारा जमकर फीस वसूलने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट |
न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि वह निजी अस्पतालों के एसोसिएशन के साथ बैठकर कोरोना से इलाज की फीस तय करें, जिससे आम लोगों को इस मुश्किल घड़ी में दिक्कत न हो। पीठ ने सचिव से इस बात की जानकारी 17 मई को देने को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पताल अधिकतम कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि उसने अधिकतम फीस को लेकर अब तक कोई कैप क्यों नहीं लगाया। पीठ नेस्वास्थ्य सचिव को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई हेल्पलाइन 1077 के तहत बुजुगरे को दी जाने वाली सुविधा पर भी सरकार से जवाब मांगा है। उसने सरकार से वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम की जानकरी देने को कहा है।
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