Mahtari Vandan Yojana : छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना ने महिलाओं में जगाई नई उम्मीद
Mahtari Vandan Yojana : छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अब यहां की महिलाओं को महतारी वंदन योजना में हजार रुपये हर माह मिलने लगेंगे।
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इस योजना के फार्म भरने को लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह है और उसमें एक नई उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में वह भी आर्थिक तौर पर सबल होंगी।
राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये देने का वादा किया था। इसके लिए महतारी वंदन योजना को लागू करने का फैसला हो चुका है और इसके लिए फार्म भरने का सिलसिला शुरु हो गया है। 20 फरवरी तक यह आवेदन भरे जाएंगे। इसके बाद एक मार्च से राशि सीधे बैंक खातों में डाल दी जाएगी।
इस योजना के आवेदन जमा करने को लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है, यही कारण है कि आवेदन जमा करने वाले केंद्रों पर बड़ी तादाद में महिलाओं की कतारें पहले दिन से ही नजर आने लगीं।
रायगढ़ की दुरपति बरेठ कहती हैं कि सालाना 12 हजार रुपए मिलेंगे। यह हमारी रोज की छोटी मोटी जरूरतों, बच्चों के लिए लगने वाले दवाई, उनकी कापी-किताबों लिए काफी मददगार साबित होगी।
यहीं की रंजीता प्रधान ने कहा कि महतारी वंदन योजना से मिली राशि से हम अपनी स्वयं की जरूरतें पूरी कर लेंगे। साथ ही अब घर की छोटी-मोटी चीजों के लिए अपने पति को बार-बार बोलना नहीं पड़ेगा। कोरबा जिले के कोरबा विकासखंड अंतर्गत ग्राम दोन्दरो की सुषमा देवांगन ने बताया कि हमने सोचा भी नहीं था कि महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं शुरू की जाएंगी जिसमें हर माह एक हजार रुपए मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि हम घर चलाते हैं और अक्सर अपनी बचत के पैसे को भी घर के जरूरी सामानों के लिए खर्च कर देते हैं। सरकार से एक हजार रुपए मिलने से हम अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर पाएंगी।
ग्राम बेन्दरकोना की सुलोचना बाई ने बताया कि हम इस योजना के प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे थे। अब यह योजना शुरू हो गई है। हम महिलाओं के लिए एक-एक रुपये का महत्व होता है। हम महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए पाई-पाई जोड़कर बचत करनी होती है, ताकि वक्त जरूरत पर काम आए।
सरकार द्वारा एक माह में एक हजार रुपये और साल में 12 हजार रूपए दिए जाने से महिलाओं को सक्षम बनने के साथ बहुत राहत मिलेगी।
महतारी वंदन योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला पात्र है। आवेदक के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की एक जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
विधवा, तकालशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के पात्र होंगी। हितग्राही पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा।
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