ऑनलाइन क्लासेज की डेट 25 नवंबर तक बढ़ाईं गईं, GRAP-4 प्रतिबंधों में ढील देने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली एनसीआर में प्रदुषण में भले ही गिरावट आई है लेकिन अभी भी AQI ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में बना हुआ है।
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ऐसे में 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद आज दिल्ली नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज को 25 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी गयी हैं। दिल्ली में GRAP-4 प्रतिबंधों में ढील देने पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। दिल्ली में पटाखे बैन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
11 नवंबर को पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार से कहा था कि राजधानी में सालभर पटाखा बैन पर 25 नवंबर से पहले फैसला लें। इसी के साथ आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में ऑनलाइन क्लासेज जारी रखने पर भी फैसला लेगा। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट के सामने कहा था कि हम पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला सभी संबंधित विभागों से सलाह के बाद लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा, “दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू नहीं किया।”
इससे पहले सुनवाई में अदालत ने कहा कि सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों से 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन शुरू करने के संबंध में तुरंत फैसला लेने को कहा और एक ऐसा सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसके जरिए ग्रैप के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें की जा सकें। वहीं, नोएडा में स्कूली छात्रों के लिए सोमवार को भी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। गाजियाबाद में, प्रदूषण के गिरते स्तर के कारण फिजिकल क्लासेज अगली सूचना तक निलंबित कर दी गई हैं। आधिकारिक आदेशों के अनुसार, जिलों में प्रदूषण के खराब स्तर को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेज को बंद करने की अवधि 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
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