कांग्रेस को "सुप्रीम' राहत, चुनाव से पहले नहीं होगी IT की कार्यवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ी राहत दी है।
कांग्रेस को "सुप्रीम' राहत |
सोमवार यानी 1 अप्रैल 2024 को शीर्ष अदालत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ याचिका पर सुनावई करते हुए फिलहाल पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। यहां बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस को हाल ही में 1700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग से कांग्रेस पार्टी को जारी टैक्स रिकवरी नोटिस के खिलाफ दाखिल कांग्रेस की याचिका पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और एजी मसीही की बेंच ने सुनवाई की। इनकम टैक्स ने कोर्ट में कहा कि हमने 1700 करोड़ रुपये का नोटिस कांग्रेस को भेजा है। इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया कि अभी चुनाव का समय चल रहा है। लिहाज हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
वहीं कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम कोई प्रॉफिट कमाने वाली संस्था नहीं हैं, हम सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी हैं…प्रॉपर्टीज को अटैच करके पहले ही 135 करोड़ रुपये लिए जा चुके है! इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 3500 रुपये की डिमांड है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए। तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने जो डिमांड की है उसे स्थगित कर रहे है? एसजी ने आगे कहा कि हम बस ये कह रहे हैं कि चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाए।
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