हिजाब विवाद: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पीठ का गठन करेंगे

Last Updated 02 Aug 2022 06:43:53 PM IST

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमत हो गया, जिसमें राज्य के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को बरकरार रखा गया था।


सुप्रीम कोर्ट

जैसे ही वकील ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, उन्होंने कहा,. "मैं एक पीठ का गठन करूंगा। न्यायाधीशों में से एक की तबीयत ठीक नहीं है।" वकील ने शीर्ष अदालत से मामले में एक तारीख तय करने का आग्रह किया, क्योंकि मार्च में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

13 जुलाई को अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा था कि याचिकाओं को लंबे समय से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, "लड़कियां अपनी पढ़ाई खो रही हैं। यह मामला बहुत पहले दर्ज किया गया था।"

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने जवाब दिया कि इसे अगले सप्ताह किसी समय सूचीबद्ध किया जाएगा। भूषण ने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं की ओर से मामले का उल्लेख किया।

24 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से इनकार कर दिया, जिसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने एक याचिकाकर्ता, एक मुस्लिम छात्रा की ओर से एक मामले का उल्लेख किया और मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और अदालत से मामले पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया।

हालांकि, प्रधान न्यायाधीश रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इसका परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं है, और कामत से कहा कि इस मामले को सनसनीखेज न बनाएं। कामत ने दलील दी कि छात्राओं को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और उन्हें एक साल का नुकसान होगा। हालांकि, बेंच अगले मामले पर चली गई।

16 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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