कोरोना वायरस की दवा नहीं लिख सकते आयुष चिकित्सक, नहीं कर सकते विज्ञापन

Last Updated 15 Dec 2020 04:11:00 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि आयुष और होम्योपैथी चिकित्सक कोरोना वायरस के इलाज के लिए सरकार द्वारा मंजूर टैबलेट या मिश्रण को पारंपरिक उपचार के साथ-साथ निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से ना कोई दवा लिख सकते हैं, ना कोई विज्ञापन कर सकते हैं।


न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में केरल उच्च न्यायालय के 21 अगस्त के फ़ैसले को बरकरार रखा, जिसमे कहा गया था कि आयुष चिकित्सक कोविड -19 के लिए गोलियों या मिश्रण का निर्धारण केवल प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में कर सकेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ होमियो फाम्रेसी के डॉ. एकेबी सछ्वावना मिशन स्कूल द्वारा शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी।

केरल उच्च न्यायालय के आदेश ने राज्य सरकार को केवल प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग करने के लिए कहा था।



Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment