चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 30 तक बढ़ी
भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत पर किसी तरह का आदेश पारित करने से इनकार के बाद विशेष अदालत ने आइएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम (file photo) |
उन्हें सोमवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार की अदालत में पेश किया गया था। वहीं धनशोधन के मामले में उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। उसपर 27 अगस्त को सुनवाई होगी।
सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष अदालत से चिदंबरम की सीबीआई हिरासत पांच दिन और बढ़ाने की मांग की। उन्होंने अदालत से कहा कि 23 से लेकर 26 अगस्त तक उनसे पूछताछ की गई। उस दौरान उनसे कई दस्तावेज व साक्ष्य दिखाए गए और उसके बारे में जानकारी मांगी गई। एक सह आरोपी को उनके सामने बैठाकर पूछा गया और उसके दिए बयान के बारे में चिदंबरम से पूछा गया। इसको लेकर अभी और पूछताछ करनी है। एक कंपनी से आए ई-मेल के बारे में भी जानकारी लेना है।
उन्होंने कहा कि और कई सारे मुद्दों पर जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ करनी है। इसलिए उनकी सीबीआई हिरासत पांच दिनों के लिए और बढ़ा दी जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कई दस्तावेजों की जांच के लिए पांच देशों को जांच पत्र भेजा गया है। उसका जवाब आने का इंतजार है। फिर उससे सभी घटना क्रम को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच कर ही है। उसने भी कुछ जानकारी दी है। उसके बारे में भी चिदंबरम से पूछताछ करनी है। उन्होंने ईडी के सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे को भी अदालत में पेश किया और कहा कि उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसके बारे में पूछताछ करनी है। एक ईमेल के बारे में उन्होंने कुछ बताया है और अभी उसके बारे में और जानकारी लेनी है।
इसपर चिदंबरम की तरफ से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक इससे संबंधित एक भी दस्तावेज के बारे में चिदंबरम से नहीं पूछा गया और न ही किसी सेल कंपनी के बारे में।
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