चुनाव के दौरान रोडशो और बाइक रैलियों पर बैन नहीं
उच्चतम न्यायालय ने चुनावों के दौरान रोड शो करने और बाइक रैलियां निकालने पर प्रतिबंध लगाने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया।
चुनाव के दौरान रोडशो और बाइक रैलियों पर बैन नहीं |
यह याचिका उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह और पर्यावरणविद शैविका अग्रवाल ने दायर की थी।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता विक्रम सिंह और शैविका अग्रवाल की ओर से पेश अधिवक्ता विराग गुप्ता से कहा, हम इस पर सुनवाई के इच्छुक नहीं है।
इस याचिका में दलील दी गयी थी कि इस तरह के रोड शो और बाइक रैलियां निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन हैं और इनसे होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण से पर्यावरण को नुकसान होता है और इस दौरान यातायात की समस्या पैदा होती है। याचिका में कहा गया था कि रोड शो और राजनीतिक जुलूसों के बारे में निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया था कि इसमें शामिल वाहनों का पंजीकरण होना चाहिए और ऐसे काफिले में दस से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए।
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