मुलायम की आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का CBI को नोटिस

Last Updated 25 Mar 2019 01:46:36 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने (डीए) के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ अर्जी पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब तलब किया।


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया और जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

याचिकाकर्ता ने याचिका में न्यायालय से आग्रह किया है कि वह सीबीआई को इस मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे।

गौरतलब है कि चतुर्वेदी ने 2005 में याचिका दायर करके शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि वह मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दे।

न्यायालय ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ इन सभी ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, हालांकि न्यायालय ने डिंपल यादव की याचिका मंजूर कर ली थी और सीबीआई को उनके खिलाफ जांच रोकने को कहा था। न्यायालय ने कहा था कि वह कोई सार्वजनिक पद पर नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक मार्च 2007 के आदेश में भी संशोधन किया था और जांच एजेंसी से अदालत में जांच की प्रगति रिपोर्ट दायर करने को कहा था।

वार्ता
नयी दिल्ली


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