PNB घोटाला: नीरव मोदी और चौकसी के पासपोर्ट रद्द
विदेश मंत्रालय ने पंजाब नेशनल बैंक फर्जीवाड़े के आरोपियों नीरव दीपक मोदी और मेहुल चिनुभाई चौकसी के पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से चार सप्ताह के लिए रद्द कर दिये हैं.
नीरव मोदी (फाइल फोटो) |
विदेश मंत्रालय की आज जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की सलाह पर पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (ए) के तहत यह कार्रवाई की गयी है.
विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों से एक सप्ताह में इस बात का जवाब मांगा है कि उनके पासपोर्ट स्थायी तौर पर क्यों न रद्द कर दिये जायें. मंत्रालय ने कहा है कि यदि इन दोनों की ओर से निर्धारित अवधि में कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि उनके पास इस मामले में अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है. इसके बाद पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) (सी) के तहत उनके पासपोर्ट स्थायी रूप से रद्द कर दिये जायेंगे.
उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में फर्जीवाड़े के आधार पर 11 हजार करोड़ रूपये का लेन देन करने का आरोप है. फर्जीवाड़े का खुलासा होने से पहले ही ये दोनों देश छोड़कर भाग गये थे.
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