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उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करना न केवल कानूनी रूप से अवैध है बल्कि यह लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है.
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उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करना न केवल कानूनी रूप से अवैध है बल्कि यह लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है.