RBI ने बैंकों से कहा : नॉन-कॉलेबल टर्म डिपॉजिट की सीमा 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाएं

Last Updated 26 Oct 2023 07:27:03 PM IST

आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से बैंकों द्वारा व्यक्तियों को गैर-प्रतिदेय सावधि जमा (समय से पहले निकासी की सुविधा वाले) की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी है, ताकि ग्राहकों को फायदा हो।


आरबीआई

आरबीआई ने गुरुवार को बैंकों को एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया, जिसमें कहा गया कि व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की जाने वाली सभी घरेलू सावधि जमाओं में समय से पहले निकासी की सुविधा होगी।

पहले गैर-निकासी धारा 15 लाख रुपये के स्तर की सावधि जमा पर लागू थी। इससे बैंक ग्राहकों को जरूरत के समय अपना पैसा निकालने में आसानी होगी।

आरबीआई ने आगे कहा है कि ये निर्देश अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा/ साधारण अनिवासी (एनआरओ) जमा के लिए भी लागू होंगे।

आरबीआई ने कहा, परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर लागू है और निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आईएएनएस
मुंबई


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