नीट पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई

Last Updated 10 Jul 2024 01:00:26 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 की शुचिता ‘नष्ट’ हो गई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा।


नीट पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई

सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट नीट-यूजी अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इस बीच, सोमवार को सीबीआई ने नीट-यूजी में कथित हेरफेर करने के आरोप में महाराष्ट्र के लातूर में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी को जांच की स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई के दिन अदालत के समक्ष पेश करने को भी कहा है।

सीबीआई कदाचार, ‘ओएमआर’ सीट में हेरफेर, अभ्यर्थी के बदले किसी अन्य के परीक्षा देने और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रही है। नीट-यूजी परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितता उजागर होने के बाद अभ्यर्थी और उनके परिजन सड़क पर उतर आए और उन्हें कुछ राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। वे री-नीट की मांग कर रहे थे यानी नये सिरे से परीक्षा कराने की मांग पर अड़ गए। इस बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच गया।

उसके बाद विरोध प्रदर्शनों का शोर थमा लेकिन छिटपुट प्रदर्शन होते रहे। सभी को उम्मीद बंध गई थी कि शीर्ष अदालत उनके साथ न्याय करेगी। अब जिस प्रकार से शीर्ष अदालत ने सवाल किए हैं, और रिपोर्ट तलब की हैं, उससे लगता है कि शीर्ष अदालत दोटूक फैसला देने से पहले हर पक्ष और पहलू को जान लेना चाहती है।

शीर्ष अदालत ने पुन: परीक्षा के आदेश की बाबत कानून स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि जांच करनी होगी कि क्या कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ है, क्या उल्लंघन ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता को प्रभावित किया है और क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जहां उल्लंघन पूरी परीक्षा को प्रभावित करता है और लाभार्थियों को दूसरों से अलग करना संभव नहीं है तो फिर से परीक्षा का आदेश देना आवश्यक हो सकता है। चूंकि पेपर लीक जंगल की आग की तरह फैला है, इसलिए लाभार्थियों और दोषियों की पहचान आसान नहीं होगी। अब अगली सुनवाई पर अदालत के रुख पर सभी की नजरें हैं।



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