Sagar Dhankhar Murder Case: पहलवान सुशील कुमार को घुटने की सर्जरी के लिए मिली एक सप्ताह की अंतरिम जमानत
पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ (Sagar Dhankhar) की हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार (Sushil Kumar) को स्वास्थ्य आधार पर एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत (Interim bail) दे दी।
ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार |
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार कुमार की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उनके फटे लिगामेंट और 26 जुलाई को होने वाली सर्जरी का हवाला दिया गया था। कुमार 2 जून, 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं।
न्यायाधीश ने कहा, "आवेदक या आरोपी की वर्तमान चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसे 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।"
अदालत ने कुमार को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने को भी कहा।
अदालत ने कहा, "यह उल्लेख करना और भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित जेल अधीक्षक के कार्यालय से एक मेडिकल स्थिति रिपोर्ट भी मांगी गई थी और एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि आवेदक सुशील कुमार को सफदरजंग अस्पताल के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में भी भेजा गया था।"
अदालत ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल (Safdarjung Hospital) में तैयार किए गए (और आईओ द्वारा सत्यापित) दस्तावेजों से पता चलता है कि कुमार अपने दाहिने घुटने में आंशिक एसीएल की चोट से पीड़ित थे और इसके लिए वैकल्पिक सर्जरी की जरूरत थी।
न्यायाधीश ने कहा कि गवाहों की खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए और कुमार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो सुरक्षाकर्मी हर समय उनके साथ मौजूद रहेंगे।
अदालत ने कहा, "उन्हें (सुशील कुमार) को निर्देश दिया जाता है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी न दें या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या ऐसे किसी अपराध में शामिल न हों। आवेदक/अभियुक्त को आईओ द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अपने फोन का लाइव लोकेशन साझा करना होगा।"
कुमार पर कथित संपत्ति विवाद को लेकर 4 मई, 2021 को अन्य लोगों के साथ मिलकर शहर के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हरियाणा के रोहतक निवासी पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दोस्तों पर हमला करने का आरोप है।
पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने कुमार और 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे।
धनखड़ ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मौत किसी कुंद वस्तु के प्रभाव से मस्तिष्क क्षति के कारण हुई थी।
अदालत ने कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश सहित भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय किए।
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